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गैर इरादतन हत्या के दो दोषियों को पांच-पांच साल की सजा

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 30 सितम्बर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने सोमवार को गैर इरादतन हत्या के दो दोषियों को 5-5 साल के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना लाइनपार के क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति को दबंगों ने 23 फरवरी 2021 को लाठी डंडों तथा लोहे की सरिया से मारपीट कर घायल कर दिया था। अस्पताल पहुंचने के बाद उसकी मौत हो गई थी। इसके साथ ही उसे बचाने गया, उसका बेटा लालता प्रसाद भी घायल हो गया। मृतक के पुत्र लालता प्रसाद ने राजकुमार पुत्र एवरन सिंह निवासी शुजातगढ़ तथा विनेश पुत्र कालीचरण निवासी दतोजी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या एक अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला।

अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमें की पैरवी कर रहे एडीजीसी अरवेश शुक्ला ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने राजकुमार तथा विनेश को दोषी माना। न्यायालय ने दोनों को पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर बीस हजार पांच सौ, बीस हजार पांच सौ रुपया का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर पर दोनों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने अर्थ दंड की आधी राशि घायल को देने के आदेश दिए हैं।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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