Haryana

कैथल: अंगूठी और नगदी छीनने वालों को पांच-पांच साल की कैद

सांकेतिक चित्र

कैथल, 30 अगस्त (Udaipur Kiran) । सेशन जज रितु वाईके बहल की अदालत ने एक व्यक्ति के हाथ से अंगूठी और नकदी छीनने के दो दोषियों को 5-5 साल सख्त कैद और दस-दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर 2-2 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

इस बारे में रमेश लाल निवासी डोगरां गेट कैथल ने 12 अप्रैल 2023 को थाना शहर कैथल में धारा 379-ए आईपीसी के तहत मुकदमा नंबर 146 दर्ज करवाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में केस की पैरवी उप जिला न्यायवादी जसबीर ढांडा ने की। एफआईआर के हवाले से जसबीर ढांडा ने बताया कि पलंबर को काम करने वाला शिकायतकर्ता रमेश लाल निवासी डोगरां गेट कैथल 12 अप्रैल 2023 को अपने काम से अपनी स्कूटी नंबर एचआर 08-0606 पर वापिस अपने घर के लिये चला था। जब वह दोपहर करीब डेढ बजे सीवन गेट के पास पहुंचा तो पीछे से एक बाईक पर दो व्यक्ति आये और उसकी स्कूटी के आगे बाईक रोक कर हाथ में पहनी अंगूठी व 7000 रुपए छीन कर ले गये।

रमेश लाल ने स्कूटी से उनका पीछा भी किया लेकिन वे हाथ नहीं आए। इस शिकायत पर थाना सिटी में अभियोग दर्ज किया गया। जांच के दौरान दोषी भारत भूषण और बलजीत निवासी समाना पंजाब को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने चालान तैयार करके अदालत में प्रस्तुत कर दिया। इस मामले में कल 11 गवाह एग्जामिन करवाए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सबूतों और गवाहों की रोशनी में सेशन जज रितु वाईके बहल ने अपने 27 पेज के फैसले में भारत भूषण और बलजीत को अंगूठी और नकदी छीनने का दोषी पाया तथा दोनों को 5-5 साल सख्त कैद और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

(Udaipur Kiran) / नरेश कुमार भारद्वाज

Most Popular

To Top