ग्वालियर, 20 नवंबर (Udaipur Kiran) । नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को न्यायालय ने बुधवार को अपने आदेश में दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष का कारावास और पांच हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
जानकारी के अनुसार, सिकंदर कंपू निवासी आरोपी संजय पुत्र हजारीलाल जाटव ने 19 फरवरी 2024 को नौ वर्षीय बच्ची को बेर तोडऩे के बहाने कब्रिस्तान ले गया और उसके साथ गलत काम किया। ऐसा उसने दो बार किया। बाद में उसने पीडि़ता को जान से मारने की धमकी भी दी। पीडि़ता ने यह बात अपने माता-पिता को बताई जिन्होंने गिरवाई थाना पहुंचकर घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई। विवेचना उपरांत पुलिस ने न्यायालय मेंं अभियोग पत्र पेश किया। साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई।
(Udaipur Kiran) / शरद शर्मा