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पुलिस पर जानलेवा हमले के दोषी को पांच वर्ष का कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 07 मई (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने बुधवार को पुलिस पर जानलेवा हमले के दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना सिरसागंज पुलिस पर बदमाशों ने सोथरा चौराहा पर 10 अप्रैल 2017 को जानलेवा हमला किया था। पुलिस उनको पकड़ने गई थी। वहां पुलिस ने एक अभियुक्त विकास पुत्र अजीत निवासी शाहजहांपुर जसवंत नगर को गिरफ्तार किया। चार लोग भाग गए। विकास ने भागे साथियों के नाम सुनील पुत्र अजयपाल निवासी महबूबपुर, विपिन पुत्र मुनीश घनश्यामपुरा जसवंत नगर, विजेंद्र नवलपुर सहपई इटावा तथा मोनू पंडित बताया। पुलिस ने सभी के खिलाफ जानलेवा हमले की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

विवेचना के बाद पुलिस ने मोनू को छोड़ अन्य सभी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिए। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट संख्या 2 विमल वर्मा की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी अजय कुमार यादव ने की। मुकदमे के दौरान सुनील उर्फ राजकुमार ने अपना जुर्म का इकबाल कर लिया। न्यायालय ने उसे दोषी माना।

न्यायालय ने उसे कातिलाना हमले में पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर एक हजार रुपया अर्थ दंड लगाया।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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