– सरकार ने बदले सीईटी के नियम
चंडीगढ़, 28 दिसंबर (Udaipur Kiran) । हरियाणा सरकार ने हाई काेर्ट के निर्देश पर अब ग्रुप सी की भर्तियाें में सामाजिक आर्थिक आधार पर पांच अंक नहीं देने का फैसला किया है। यह अंक हरियाणा निवासी काे मिलते थे। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में शनिवार काे हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। सीएम ने इसके लिए पराेक्ष रूप से कांग्रेस काे जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि भर्ती राेकाे गैंग ने गरीबों काे मिल रही सुविधा के विरूद्ध हाई काेर्ट में याचिका दायर की थी। जिसके बाद हाई काेर्ट ने फैसला सुनाया।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रुप-सी और डी पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी स्टेज 1 में) नीति, 2022 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। इस नीति को सामान्य पात्रता परीक्षा के माध्यम से ग्रुप सी और डी पदों पर भर्ती के लिए नीति(संशोधन) नियम, 2024 कहा जाएगा। संशोधनों के अनुसार, हरियाणा के मूल निवासियों के लिए प्रदान किए गए सामाजिक आर्थिक मानदंडों के लिए पांच प्रतिशत वेटेज को हटा दिया गया है।
राज्य सरकार के विभागों या किसी बोर्ड, निगम, वैधानिक निकाय या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली और नियंत्रित किसी अन्य एजेंसी में, राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित किसी विश्वविद्यालय के अलावा, सामान्य पात्रता परीक्षा के माध्यम से ग्रुप सी और डी पदों पर भर्ती के लिए नीति, (संशोधन) नियम, 2024 पुलिस सेवा, कारागार और गृह रक्षक आदि के पदों सहित ग्रुप सी पदों पर सीधी भर्ती के लिए लागू होगी, जिसमें शिक्षण पद, भूतपूर्व अग्निवीर और ग्रुप डी के पद शामिल नहीं होंगे, जिनके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी (भर्ती और सेवा की शर्तें) अधिनियम के तहत मैट्रिकुलेशन से कम है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार ने नए सीईटी नियमों को मंजूरी प्रदान कर दी है। जिसके तहत अभी तक जहां पास अभ्यर्थियों में से चार गुणा को पेपर के लिए बुलाया जाता था अब दस गुणा अभ्यर्थियों को पेपर के लिए बुलाया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत नियमा सरकार द्वारा आयोग के माध्यम से जारी किए जाएंगे।
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(Udaipur Kiran) शर्मा