कोलकाता, 18 नवंबर (Udaipur Kiran) ।
दार्जिलिंग की एक अदालत ने महाराष्ट्र के पांच लोगों को डकैती के दौरान जौहरी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह घटना जनवरी 2023 में दार्जिलिंग के गुद्धी रोड इलाके में हुई थी, जहां जौहरी प्रदीप ओझा, जो पहले एक स्कूल शिक्षक थे, की उनके घर में हत्या कर दी गई थी। उनके शव को उनके बेटे और पड़ोसी ने घर के अंदर पाया था।
इस मामले में सदर थाना, दार्जिलिंग में शिकायत दर्ज की गई थी। पुलिस ने जांच के दौरान महाराष्ट्र से पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया। इन दोषियों की पहचान नितिन पोपट काले, अशुतोष इरकर उर्फ अतुल, सचिन चंद्रकांत देशमुख, गौतम प्रकाश माली और संतोष प्रकाश शिंदे के रूप में हुई है।
सेशन जज जिमुत बहन बिस्वास ने 24 गवाहों के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर इन दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 396 (डकैती के दौरान हत्या) के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सभी दोषियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा दी जाती है।
इस घटना ने इलाके में दहशत फैला दी थी। लेकिन पुलिस की तत्परता और न्यायालय के इस फैसले ने स्थानीय लोगों के बीच कानून और व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखने का काम किया है।
(Udaipur Kiran) / ओम पराशर