
फिरोजाबाद, 27 मई (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने मंगलवार को अलग-अलग स्थानों से विद्युत तार चोरी के 9 मामलों में पांच दोषियों को ढाई-ढाई वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
चोरो ने थाना नारखी क्षेत्र के साहपुर व नया बांस में 21 मई 2021 को 9 स्थानों से 21 सौ मीटर विद्युत तार चोरी किया था। अवर अभियंता ने मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर उनसे विद्युत तार बरामद किया था।
पुलिस ने विवेचना के बाद रमेश उर्फ पप्पू उर्फ नेता पुत्र नत्थीलाल, शिव शंकर पुत्र ओमप्रकाश निवासी मोहम्मदाबाद टूंडला, माता प्रसाद पुत्र मोहन सिंह, तारा चंद्र पुत्र भोपाल सिंह निवासी ईसोली शमशाबाद आगरा तथा विजय सिंह भगवान सिंह पतराई कुंठोंड जालौन के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम साक्षी शर्मा की अदालत में चला। विद्युत विभाग की तरफ से मुकदमे की पैरवी पैनल अधिवक्ता योगेन्द्र पाल ने की।
मुकदमे के दौरान सभी ने अपना अपना जुर्म कबूल कर लिया। न्यायालय ने सभी को दोषी माना।
न्यायालय ने सभी को ढाई-ढाई वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
