फिरोजाबाद, 22 जुलाई (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने सोमवार को युवक की गोली मारकर हत्या करने तथा दो लोगों को घायल करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना उत्तर के क्षेत्र सुदामा नगर में 2 जून 2019 को एक युवक ने पैसों के लेनदेन को लेकर छत पर चढ़कर महेश की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके भाई राकेश तथा पिता राजपाल को भी गोली मारकर घायल कर दिया था। महेश के भाई मुकेश कुमार ने पड़ोसी सोनवीर पुत्र महाराज सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
बाद में पुलिस ने सोनवीर को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से तमंचा बरामद किया। विवेचना के बाद न्यायालय में उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या 3 राजीव सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रिय प्रताप सिंह ने बताया कि मुकदमे के दौरान 13 गवाहों ने गवाही दी। इस दौरान 22 साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए।
गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने सोनवीर को दोषी माना। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसे पर 32000 रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़ / दिलीप शुक्ला