Haryana

गुरुग्राम: असुरक्षित मकान पर निर्माण मामले में एफआईआर दर्ज

फोटो नंबर-03: गुरुग्राम नगर निगम में शिकायतें सुनते निगमायुक्त डा. नरहरि सिंह बांगड़।

-खाली प्लाट में मलबा डालने की शिकायत की सुनवाई करते हुए प्लॉट मालिक सहित मलबा डालने वाले पर भी कार्रवाई के भी निर्देश

गुरुग्राम। असुरक्षित मकान के ऊपर किए जा रहे अनाधिकृत निर्माण को सील किया गया। साथ ही निर्माणकर्ता ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा खाली प्लॉट में मलबा डालने की शिकायत की सुनवाई करते हुए प्लॉट मालिक सहित मलबा डालने वाले पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

मंगलवार को सेक्टर-52 स्थित हाउसिंग बोर्ड की एक शिकायत पर सुनवाई करते हुए निगमायुक्त डा. नरहरि सिंह बांगड़ ने तुरंत फैसला दिया। शिकायतकर्ता इंद्रजीत कक्कड़ ने बताया कि वे सेक्टर-52 स्थित हाऊसिंग बोर्ड में ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। उनके मकान के ऊपर रहने वाले व्यक्ति अनाधिकृत रूप से ऊपरी मंजिलों का निर्माण कर रहे हंै। यह निर्माण पूरी तरह से गैर-कानूनी व बिना अनुमोदन और स्वीकृत योजना के किया जा रहा है। अब चौथी मंजिल का काम शुरू कर दिया गया है। शिकायत में बताया गया कि मकान की नींव इतनी मजबूत नहीं है कि वो अपने ऊपर 4 मंजिला इमारत को झेल सके क्योंकि सरकार द्वारा निर्माण केवल ढाई मंजिल ही किया गया है। उसी के आधार पर मकान की नींव रखी हुई है। अवैध निर्माण के कारण शिकायतकर्ता व उसके परिवार को जान-माल का खतरा बना हुआ है क्योंकि उन्हें हर समय मकान के गिरने की संभावना बनी रहती है।

निगमायुक्त ने मौके पर उपस्थित सहायक अभियंता (एनफोर्समेंट) कृष्ण कुमार को निर्देश दिए कि वे तुरंत ही संबंधित को असुरक्षित बुनियाद पर निर्माण करने संबंधी नोटिस जारी करें तथा इस बारे में हाऊसिंग बोर्ड के अधिकारियों को भी अवगत करवाएं। इसके साथ ही अवैध निर्माण को सील करने के साथ ही निर्माण करने वाले ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएं। वहीं, खाली प्लाट में पड़े मलबे संबंधी शिकायत की सुनवाई करते हुए निगमायुक्त ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मलबे को उठाने के साथ ही प्लॉट मालिक तथा मलबा डालने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई करें। इसके तहत उनका चालान किया जाएगा। निगमायुक्त ने मंगलवार को ही कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से मलबा डालना दंडनीय अपराध है तथा मलबा डालने वाले व्यक्ति के साथ ही संबंधित प्लाट के मालिक पर भी जुर्माना लगाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इधर-उधर मलबा डालने से एक ओर जहां सफाई व्यवस्था खराब होती है, वहीं दूसरी ओर इससे नालियां व सीवरेज जाम की स्थिति भी उत्पन्न होती है।

(Udaipur Kiran) हरियाणा

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