गुवाहाटी, 18 जनवरी (Udaipur Kiran) । संघ प्रमुख मोहन भागवत के संदर्भ में की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ पानबाजार थाने में एफआईआर (29/2025), धारा 152/197 (डी) के तहत दर्ज की गई है। यह एफआईआर गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिवक्ता मंजीत चेतिया ने दर्ज कराई। अधिवक्ता का आरोप है कि राहुल गांधी की टिप्पणी साम्प्रदायिक विभाजन और घृणा को बढ़ावा दे सकती है।
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(Udaipur Kiran) / श्रीप्रकाश