झाबुआ, 17 अप्रैल (Udaipur Kiran) । जिले की रामा जनपद पंचायत में 1 करोड़ 92 लाख के वित्तीय घोटाले के आरोप में उक्त जनपद पंचायत के तीन कर्मचारियों के खिलाफ कालीदेवी थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
मिली जानकारी अनुसार इस जनपद पंचायत में वित्तीय वर्ष 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट में विसंगतियां पाई गई थी, जिसकी जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया था। जांच दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में लगभग 1.92 करोड़ का वित्तीय घोटाला उजागर हुआ था, जिसके बाद घौटाले में लिप्त कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामले में कालीदेवी पुलिस द्वारा जांच शुरू कर दी गई है।
जिले की रामा जनपद में हुए बड़े आर्थिक घौटाले के के संबंध में कार्यालय जनपद पंचायत रामा की वित्तीय वर्ष 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट में विसंगतियां एवं गंभीर अनियमितता पाई जाने पर जिला कलेक्टर नेहा मीना द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत झाबुआ जितेंद्रसिंह चौहान को जांच हेतु निर्देश दिया गया था, एवं तीन सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया था।उक्त जांच दल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में लगभग 1.92 करोड़ की वित्तीय अनियमितता उजागर हुई थी।
जांच रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन कम्प्युटर ऑपरेटर जनपद पंचायत रामा पवन मिश्रा, तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी जनपद पंचायत रामा मोतीलाल अड़, सहायक ग्रेड 3 जनपद पंचायत रामा विक्रम पारगी द्वारा वित्तीय अनियमितता करते हुए शासकीय योजनाओं की धनराशि स्वयं के बैंक खाते में जमा किए जाने एवं शासकीय राशि का दुरूपयोग किए जाने की बात सामने आई थी, जिसके बाद जनपद पंचायत रामा के उक्त तीनों कर्मचारियों के खिलाफ थाना काली देवी में बुधवार को एफआईआर दर्ज कराई गई है। वित्तीय अनियमितता के आरोपी तत्कालीन कम्प्युटर ऑपरेटर जनपद पंचायत रामा पवन मिश्रा को पद से पृथक कर दिया गया है, साथ ही तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामा वीरेन्द्रसिंह रावत के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने हेतु संभागायुक्त इन्दौर की ओर प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।
उक्त प्रकरण में कलेक्टर नेहा मीना द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्कालीन लेखा एवं सहायक लेखा अधिकारी के प्रभार मे रहे विक्रम पारगी सहायक ग्रेड 3 जनपद पंचायत रामा को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के -उपनियम (09) के तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया।
थाना प्रभारी कालीदेवी निरीक्षक प्रदीप वाल्टर ने प्रकरण के संबंध में जानकारी चाहे जाने पर पुलिस जांच प्रभावित होने की संभावना जताते हुए गुरुवार को इस मामले में केवल यही कहा कि जनपद पंचायत रामा के तीन कर्मचारियों के खिलाफ 1.92 करोड़ के आर्थिक घौटाले के संबंध में बुधवार को एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसके आधार पर भारतीय दंड विधान की धारा 420 और 406 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी के अनुसार उक्त मामले में जैसे जैसे और डाक्यूमेंट मिलेंगे, उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन से अन्य धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं।
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(Udaipur Kiran) / उमेश चंद्र शर्मा
