HimachalPradesh

असुरक्षित खाद्यान्न वस्तुएं पाए जाने पर हो सकता है 5 लाख रुपए तक का जुर्माना

Food license

सोलन, 17 दिसंबर (Udaipur Kiran) । अतिरिक्त उपायुक्त सोलन अजय कुमार यादव ने कहा कि सभी नागरिकों को सुरक्षित खाद्य वस्तुएं उपलब्ध करवाना ज़िला प्रशासन का दायित्व है और इस दिशा में पूर्ण रूप से सजग होकर कार्य किया जा रहा है। अजय यादव मंगलवार को यहां खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में गठित ज़िला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

अजय यादव ने कहा कि खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि खाद्यान्न वस्तुओं के सभी व्यापारी एवं संचालक (एफ.बी.ओ.) अपना पंजीकरण करवाएं और लाईसेंस प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि पंजीकरण एवं लाईसेंस के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा ऑनलाईन सुविधा प्रदान की गई है। इसके लिए खाद्य पदार्थों के व्यापारी वेबसाईट foscos.fssai.gov.in पर सम्पर्क कर सकते हैं।

वर्तमान में ज़िला सोलन में 7348 सक्रिय पंजीकरण और 1341 सक्रिय लाईसेंस धारक हैं। प्रथम जनवरी से 30 नवम्बर तक 1799 पंजीकरण तथा 771 लाईसेंस जारी किए गए हैं।

अजय यादव ने कहा कि ज़िला में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की अनुपालना सुनिश्चित बनाने के लिए गत 18 महीनों में 247 निरीक्षण कर अधिनियम के अनुरूप जुर्माना वसूला गया। उन्होंने कहा कि असुरक्षित खाद्य वस्तुएं पाए जाने की स्थिति में सजा का प्रावधान है। खाद्य वस्तुओं के मानक से कम पाए जाने पर 05 लाख रुपए तक का जुर्माना तथा मिसब्राण्ड की स्थिति में 03 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा सुनिश्चित बनाने के लिए खाद्य सुरक्षा सोलन के अधिकारियों द्वारा नियमित एवं औचक निरीक्षण किए जाते हैं।

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(Udaipur Kiran) / संदीप शर्मा

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