Jammu & Kashmir

एफएसएसए अधिनियम 2006 के तहत व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर 5,76,000 रुपये का लगाया जुर्माना

Fine of Rs 5,76,000 imposed on commercial establishments

कठुआ, 02 अगस्त (Udaipur Kiran) । खाद्य सुरक्षा मानकों को बनाए रखने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक दृढ़ प्रयास में अतिरिक्त उपायुक्त कठुआ रणजीत सिंह ने जिले भर में विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कुल 5,76,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

अतिरिक्त उपायुक्त कठुआ ने बताया कि यह दंड खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (एफएसएसए) 2006 के तहत उन व्यवसायों के खिलाफ लागू किए गए थे जो घटिया और गलत ब्रांड वाली वस्तुओं के साथ-साथ स्वच्छता की स्थिति बनाए रखने में विफल रहने के दोषी पाए गए थे। दंडित किए गए व्यवसायों में कठुआ, बिलावर, बसोहली, बनी और हीरानगर के निर्माता, वितरक और खुदरा विक्रेता शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जिले के खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा किए गए कठोर निरीक्षण और मूल्यांकन के माध्यम से उनकी पहचान की गई। उल्लंघनों में घटिया और गलत ब्रांड वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री से लेकर उचित पंजीकरण की कमी और स्वच्छता स्थितियों के रखरखाव तक शामिल थे।

एडीसी कठुआ ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध सभी खाद्य उत्पाद उच्चतम सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं, इन वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को नियंत्रण में रखने का अंतिम उद्देश्य है। उन्होंने खाद्य सुरक्षा नियमों के अनुपालन के महत्वपूर्ण महत्व पर जोर देते हुए कहा कि जुर्माना एक सख्त अनुस्मारक के रूप में काम करता है कि गैर-अनुपालन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

(Udaipur Kiran)

(Udaipur Kiran) / सचिन खजूरिया / बलवान सिंह

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