कठुआ 03 जनवरी (Udaipur Kiran) । खाद्य सुरक्षा मानकों को बनाए रखने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक निर्णायक कदम उठाते हुए अतिरिक्त उपायुक्त कठुआ रंजीत सिंह ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत 2,37,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
अतिरिक्त उपायुक्त कठुआ ने बताया कि कठुआ में घटिया और गलत ब्रांड वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री और वितरण में शामिल अपराधियों के खिलाफ जुर्माना लगाया गया है। उल्लंघन करने वालों में निर्माता, वितरक और खुदरा विक्रेता शामिल थे, जो निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करते पाए गए। यह सख्त प्रवर्तन कठुआ प्रशासन की सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को कानूनी कार्रवाई से बचने और उपभोक्ता विश्वास की रक्षा के लिए खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करने और उचित मानकों को बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। वहीं प्रशासन ने व्यवसायों को कड़ी चेतावनी भी जारी की है, जिसमें आगे के उल्लंघन और दंड को रोकने के लिए कानून का अनुपालन करने का आग्रह किया गया है।
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(Udaipur Kiran) / सचिन खजूरिया