West Bengal

आर. जी. कर वित्तीय अनियमितता मामला : संदीप घोष ने कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का रुख किया

कोलकाता, 6 फरवरी (Udaipur Kiran) । आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में करोड़ों रुपये के वित्तीय अनियमितता मामले में आरोप तय करने की प्रक्रिया को टालने के दो असफल प्रयासों के बाद, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और अन्य आरोपितों ने अब कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का रुख किया है।

न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति शुभेंदु सामंता की डिवीजन बेंच ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली है और गुरुवार दोपहर को सुनवाई निर्धारित की है।

इससे पहले, मामले की सुनवाई कर रही सिंगल-जज बेंच ने दो बार उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने डिवीजन बेंच का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में सरकारी मेडिकल कॉलेज में करोड़ों रुपये के वित्तीय घोटाले के आरोप लगे हैं।

गुरुवार दोपहर को कोलकाता की विशेष अदालत में आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू होनी है, जो अब डिवीजन बेंच के फैसले पर निर्भर करेगी। विशेष अदालत में संदीप घोष समेत पांचों आरोपितों द्वारा दायर छूट याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी।

बुधवार को न्यायमूर्ति तिर्थंकर घोष की सिंगल-जज बेंच ने दूसरी बार आरोप तय करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। इससे पहले, 31 जनवरी को भी उन्होंने ऐसी ही याचिका खारिज करते हुए सीबीआई को 6 फरवरी तक आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था।

सीबीआई की चार्जशीट में संदीप घोष के अलावा उनके सहायक और बॉडीगार्ड अफसर अली, निजी ठेकेदार बिप्लब सिन्हा और सुमन हाजरा, तथा जूनियर डॉक्टर आशीष पांडे का नाम शामिल है। ये सभी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। इस घोटाले का असर व्यापक स्तर पर पड़ने की संभावना है और अदालत के आगामी फैसले पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।

(Udaipur Kiran) / ओम पराशर

Most Popular

To Top