HimachalPradesh

पोस्को एक्ट के तहत पिता को 25 साल की कठोर सजा

हमीरपुर, 30 दिसंबर (Udaipur Kiran) । हमीरपुर जिले की विशेष अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए बाल यौन शोषण से जुड़े एक मामले में आरोपी को 25 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी हमीरपुर जिला का निवासी है और पीड़िता का पिता था। उसे पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) के तहत दोषी ठहराया गया।

मामले की शिकायत पीड़ित नाबालिग की मां ने दर्ज करवाई थी। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी स्वयं पीड़िता का पिता था और पेशे से ड्राइवर का काम करता था। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी संदीप अग्निहोत्री द्वारा इस मुकदमे की पैरवी की गई, जिसमे 20 गवाहों के बयान दर्ज किए गए जो इस अपराध की भयावहता को उजागर करते हैं।

कोर्ट ने आरोपी को 25 साल की सजा के साथ एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। यदि जुर्माना अदा नहीं किया गया तो आरोपी को 6 महीने की अतिरिक्त साधारण सजा भुगतनी होगी। साथ ही, अदालत ने पीड़िता को 5 लाख का मुआवजा प्रदान किया है।

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(Udaipur Kiran) / विशाल राणा

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