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पुत्र के हत्या मामले में पिता दोषी करार

फ़ाइल फ़ोटो कोर्ट

रांची, 03 सितंबर (Udaipur Kiran) । अपर न्याययुक्त योगेश कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को पुत्र की हत्या करने वाले पिता अर्द्धसैनिक बल के हवलदार राकेश राउत को दोषी करार दिया है। पिता ने राइफल से गोली मार कर पुत्र की हत्या कर दी थी। पुत्र राहुल राउत के जल्दी उठकर पढ़ाई नहीं करने पर गुस्साये पिता ने उसकी हत्या की थी। सजा की बिंदू पर नौ सितंबर को सुनवाई होगी। मामला वर्ष 2018 का गोंदा थाना क्षेत्र के टिकली टोला का है।

क्या है मामला

राकेश राउत अपने एक पुत्र के साथ रहता था। पिता राकेश राउत चाहता था की पुत्र पढ़ाई कर अच्छी नौकरी करे, इसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे पुत्र राहुल राउत को रोजाना सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने को कहता था। लेकिन पुत्र राहुल देर तक सोया रहता था। आठ अक्टूबर 2018 को जब पिता ने पुत्र को देर तक सोया देखा तो उस पर गुस्सा होते हुए डांटने लगा तो पुत्र राहुल ने बहस की और पिता को गाली दे दी। गुस्से में पिता ने अपनी लाइसेंसी राइफल से पुत्र को गोली मार दी। गोली मारने के बाद पिता अफसोस करने लगा और डर गया कि राहुल मर जायेगा, उसके बाद उसने 108 में डायल कर एंबुलेंस बुलाया था। एंबुलेंस में कर्मियों ने राहुल को देख कर बताया कि राहुल की मौत हो चुकी है। उसके बाद पिता ने गोंदा थाना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था।

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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे

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