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हत्या में दोषी पिता व तीन पुत्रों को आजीवन कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 3 मई (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने शनिवार को हत्या के मामले में दोषी पिता व उसके तीन पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है । उन पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना सिरसागंज के गांव जायमई निवासी रामविलास की 26 नवंबर 2020 को धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई थी। वह खेत पर काम करने गया था। रामविलास के पुत्र अखिलेश कुमार ने गांव के ही सुरेश पुत्र बाबू राम तथा उसके बेटों प्रवीन, सुनील व उमेश के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया।

पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद चारों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 2 सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में चला।

अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी शासकीय अधिवक्ता अवधेश कुमार शर्मा ने की। मुकदमे के दौरान आधा दर्जन से अधिक गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए।

गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने चारों को दोषी माना। न्यायालय ने सुरेश, प्रवीन, सुनील व उमेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 50 – 50 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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