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अलवर में फसल अवशेष जलाने पर किसानों से वसूला जाएगा दो गुना जुर्माना

Alwar

अलवर , 21 नवंबर (Udaipur Kiran) । सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जिले के कृषक फसल अवशेषों को नहीं जलाये, निर्देशों की अवहेलना किए जाने पर संबंधित कृषक से दो गुना जुर्माना वसूल किया जाएगा।

कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक पी.सी. मीणा ने बताया कि जिले के कृषक फसल अवशेषों को नहीं जलाये। इससे ना केवल पर्यावरण दूषित होता है बल्कि कृषि भूमि की उर्वरता पर भी प्रतिकूल असर पडता है। उन्होंने बताया कि कृषक फसल अवशेषों को पशुओं के चारे के रूप में काम ले सकते है उसका साइलेज बना सकते हैं या जैविक खाद बनाकर भूमि को उपजाऊ बनाकर आर्थिक लाभ कमा सकते हैं। जैविक खाद बनाने हेतु कृषि विभाग कृषकों को अनुदान उपलब्ध करा रहा है।

उन्होंने बताया कि कृषि विभाग द्वारा फसल अवशेष जलाने की निगरानी हेतु उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में निगरानी समितियां बनाई गई है। इसी प्रकार जिले की समस्त ग्राम पंचायत स्तर पर निगरानी समितियों का गठन किया गया है जो फसल अवशेष जलाने वाली घटनाओं की निगरानी कर रही है तथा फसल अवशेष प्रबंधन की तकनीकी जानकारी कृषक गोष्ठी एवं कृषक प्रशिक्षणों के माध्यम से कृषकों को दी जा रही है। यदि कोई कृषक फसल अवशेष जलाता है तो उससे दो गुना जुर्माना वसूला जायेगा जिसमें 2 एकड से कम भूमि वाले कृषक से 5 हजार, 2 से 5 एकड तक 10 हजार तथा 5 एकड से अधिक भूमि वाले कृषकों से 30 हजार रूपये जुर्माना वसूला जावेगा तथा जुर्माने के अतिरिक्त दोषी कृषक को कृषि विभाग की अनुदानित योजनाओ के लाभ से भी वंचित कर अयोग्य घोषित किया जावेगा।

(Udaipur Kiran) / मनीष कुमार

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