Haryana

फरीदाबाद : नशा तस्कर को 15 साल की कैद व एक लाख का जुर्माना

फरीदाबाद, 30 मई (Udaipur Kiran) । प्रतिबंधित इंजेक्शनों की तस्करी करने के मामले में जिला अदालत ने आरोपी तस्कर को 15 साल का कारावास व एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया कि 27 सितंबर 2020 को पुलिस चौकी अग्रसेन की टीम ने गश्त के दौरान नीरज नामक युवक को प्रतिबंधित ब्यूप्रेनोर्फिन के 23 इंजेक्शनों सहित गिरफ्तार किया गया था। जिस संबंध में थाना शहर बल्लभगढ में नशा तस्करी से संबंधित धाराओं मे मामला दर्ज कर किया गया व पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित कर 12 जनवरी 2021 को चालान अदालत में प्रस्तुत किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान दस गवाहों की गवाही हुई। यह मामला चिन्हित अपराध की श्रेणी में था और चिन्हित अपराधों की विशेष टीम द्वारा मामले में प्रभावी पैरवी की गई, जिस पर अदालत राजेश कुमार यादव अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी नीरज को 15 साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

(Udaipur Kiran) / -मनोज तोमर

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