फरीदाबाद, 18 दिसंबर (Udaipur Kiran) । किराएदार की पत्नी को नशीला पदार्थ सुंघाकर रेप करने वाले दाेषी काे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की कोर्ट ने बुधवार को 15 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने रेप पर दो लाख एक हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। घटना 24 सितंबर 2022 की है। दोनों की पहचान मुलजिम के घर पर रहने के दौरान हुई थी। लीगल सेल एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि 25 वर्षीय महिला की शादी जनवरी 2016 में हुई थी। कुछ दिन तक उसका पति भारत कॉलोनी निवासी बंटी(25) के यहां किराए पर रहते थे। इसी दौरान दाेषी बंटी की महिला से जान पहचान हो गई। दोनों अक्सर बातचीत करते रहते थे। जब इस बात की जानकारी महिला के पति को लगी, तो उसने छह सितंबर 22 को पंचायत बुलाई। सभी निर्णय लिया कि दोनों एक दूसरे से ना तो बातचीत करेंगे और न ही मिलेंगे। बाद में उसका घर भी छोड़ दिया। 12 सितंबर 22 को महिला के ननद का बेटा हुआ। उसे देखने वह भारत कॉलोनी स्थित अस्पताल में देखने गई। गुप्ता ने बताया कि पीडि़ता जब अस्पताल से बाहर निकली, तभी वहां मौजूद बंटी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कोई नशीला पदार्थ सुंघा दिया, जिससे वह अचेत हो गई। बंटी उसे जबरन ऑटो में डालकर ले गया। चार दिन बाद जब होश आया, तो महिला निवस्त्र थी। 18 सितंबर 22 को फिर उसे बहला फुसलाकर दिल्ली नौकरी कराने के लिए ले गया। जब बंटी मार्केट में घूम रहा था, तभी पीडि़ता ने किसी रेहड़ी वाले से पति को फोन कर पूरी जानकारी दी। दिल्ली पहुंचा पति पत्नी और मुलजिम को लेकर फरीदाबाद आ रहा था। सेक्टर 29 के पास पेशाब करने के बहाने मुलजिम गाड़ी से उतर कर फरार हो गया। इसके बाद महिला ने बंटी के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
(Udaipur Kiran) / -मनोज तोमर