सोनीपत, 24 सितंबर (Udaipur Kiran) । सोनीपत से कांग्रेस उम्मीदवार सुरेंद्र पंवार को पंजाब और
हरियाणा हाईकोर्ट ने अवैध माइनिंग और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बरी कर दिया, लेकिन
फैसले के 24 घंटे बाद भी उन्हें जेल से रिहा नहीं किया गया है। उनका परिवार उनकी इंतजार
में पलके बिछाए बैठा है। पंवार के वकील मुकेश पन्नालाल ने बताया कि कोर्ट ने केस रद्द
कर दिया है, पर फैसले की प्रक्रिया में समय लग रहा है। अभी रिहाई के ऑर्डर जारी नहीं
हुए हैं, जिसके कारण पंवार की रिहाई में देरी हो रही है।
ईडी ने 20 अगस्त को सुरेंद्र पंवार को अवैध माइनिंग और मनी
लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वे अंबाला जेल में
बंद थे। सोमवार को हाईकोर्ट में उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए केस रद्द कर दिया
गया, जिससे उम्मीद थी कि वे मंगलवार तक रिहा हो जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। हालांकि पंवार के केस रद्द होने के बाद उनके परिवार ने खुशी
मनाई और लड्डू बांटे। पंवार के रिहा होने के बाद वे माता वैष्णो देवी के दर्शन करने
जाएंगे और फिर सोनीपत लौटेंगे। परंतु अभी तक उनके रिहाई के ऑर्डर कोर्ट से नहीं मिले
हैं। उनके वकील पन्नालाल के अनुसार रिहाई में कोई अड़चन नहीं है, केवल कोर्ट की प्रक्रिया
चल रही है।
—————
(Udaipur Kiran) परवाना