अररिया,01 अगस्त (Udaipur Kiran) । अररिया एक्साइज स्पेशल कोर्ट फर्स्ट राजीव रंजन सिंह की अदालत ने शराब तस्कर को पांच साल की सश्रम कारावास के साथ साथ एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने जुर्माने की रकम नहीं अदा करने पर दोषी को छह महीने तक की अतिरिक्त सजा भुगतने का भी आदेश अपने निर्णय में दिए।
विशेष एक्साइज कोर्ट ने 261/2021में सजा सुनाई,जो कि रानीगंज थाना प्राथमिकी कांड संख्या 73/2021से संबंधित है । सजा पाने वाला दोषी रानीगंज थाना क्षेत्र के राघोपुर निवासी 24 वर्षीय पप्पू शर्मा पिता – कृत्यानंद शर्मा हैं।
5 मार्च 2021 को इनके घर से गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी से कुल 196.920 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया गया था। यह शराब उनके गाड़ी कार संख्या बीआर 38 एम 3215 में तलाशी कर बरामद किया गया था।
(Udaipur Kiran) / राहुल कुमार ठाकुर / चंदा कुमारी