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मानदेय नगद मिला है तो भी बोनस अंक का हक, नियुक्ति पर करें विचार-हाईकोर्ट

कोर्ट

जयपुर, 28 फरवरी (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2023 के मामले में कहा है कि यदि संविदा पर काम के बदले अभ्यर्थी को नकद मानदेय मिला है तो भी वह अनुभव के तौर पर बोनस अंक लेने का हकदार है। इसके साथ ही अदालत ने संबंधित सीएमएचओ को कहा है कि वह याचिकाकर्ता के अनुभव की जांच व सत्यापित कर उसकी नियुक्ति पर विचार करें। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश तौशीब अंसारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता प्रदीप सिंह ने बताया कि याचिकाकर्ता ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2023 में भाग लिया। इससे पूर्व उसने सीएमएचओ कोटा के अधीन काम किया था और इसकी एवज में उसे मानदेय नगद दिया गया। उसे अनुभव प्रमाण पत्र तो जारी कर दिया, लेकिन भर्ती में बोनस अंक का लाभ नहीं दिया गया। इस कारण वह भर्ती की वरीयता सूची से बाहर हो गया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि केवल मानदेय नगद मिलने के आधार पर उसे भर्ती में बोनस अंक का लाभ देने से मना नहीं किया जा सकता। इसलिए उसे अनुभव के बोनस अंक का लाभ देकर नियुक्ति दी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने माना कि काम के बदले मिले नगद मानदेय मिलने पर भी याचिकाकर्ता बोनस अंक प्राप्त करने का अधिकारी है। ऐसे में उसकी नियुक्ति पर विचार किया जाना चाहिए।

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(Udaipur Kiran)

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