लखनऊ, 29 मई (Udaipur Kiran) । गुरूवार को शेष 49 जनपदों में नागरिक सुरक्षा की स्थापना की अधिसूचना जारी की गयी। जबकि इसके पूर्व नागरिक सुरक्षा विभाग का विस्तार बागपत व मुज़फ्फरनगर में 30 सितम्बर, 2015 को व 09 जनपदों (गोण्डा, अयोध्या, आजमगढ़, बांदा, बस्ती, फर्रूखाबाद, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मिर्जापुर) में 09 मार्च, 2021 को किया गया था। इस प्रकार समस्त 75 जनपदों में नागरिक सुरक्षा की स्थापना कर दी गयी है।
नागरिक सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार इसकी स्थापना वर्ष 1962 में चीन आक्रमण के दौरान प्रदेश के सुभेद्य 14 नगरों (नरौरा, मथुरा, आगरा, कानपुर, बरेली, झॉंसी, मुरादाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, प्रयागराज व वाराणसी) में हवाई आक्रमण से जन-धन की हानि को कम करने, औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन बनाये रखने तथा जनता के मनोबल को बनाये रखने के उद्देश्य से की गई थी। इसके उपरांत पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर (चंदौली) को वाराणसी से अलग कर नागरिक सुरक्षा इकाई घोषित किया गया है।
इसके अतिरिक्त प्रदेश शासन द्वारा नागरिक सुरक्षा विभाग के पदाधिकारियों एवं स्वयंसेवक को स्थानीय प्रशासन को सफाई अभियान, पल्स पोलियो कार्यक्रम, प्रदूषण मुक्ति अभियान, वातावरण सुरक्षा प्रचार, आगजनी में सहायता, रक्तदान शिविर, प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदा तथा अन्य स्थानीय महत्व के मामलों में सहयोग देने हेतु भी निर्देशित किया गया है। भारत सरकार द्वारा वर्ष-2010 में नागरिक सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम-2009 पारित करके आपदा विषय को नागरिक सुरक्षा में सम्मिलित किया गया है।
(Udaipur Kiran) / विद्याकांत मिश्र
