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ईएसआईसी के इंस्पेक्टर को तीन साल की कैद, 20 लाख जुर्माना

सीबीआई अदालत

– आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई कोर्ट ने सुनाई सजा

अहमदाबाद, 30 जनवरी (Udaipur Kiran) । सीबीआई अदालत ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) अहमदाबाद के तत्कालीन निरीक्षक को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 03 साल की कठोर कारावास (आरआई) और 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

अहमदाबाद सीबीआई केस के विशेष न्यायाधीश कोर्ट नं.- 01, में गुरुवार को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के तत्कालीन निरीक्षक अनिल कुमार सिंह को आय से अधिक संपत्ति मामले में सजा सुनाई गई। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), अहमदाबाद के तत्कालीन निरीक्षक अनिल कुमार सिंह के खिलाफ 1 अगस्त, 2001 को सीबीआई ने 31 दिसंबर, 2007 को दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि आरोपित ने 01 अगस्त, 2001 से 30.11.2007 की अवधि के दौरान अपनी आय के स्रोत से अधिक संपत्ति अर्जित की। जो उनकी आय के स्रोत से 314% अधिक था। जांच पूरी होने के बाद, सीबीआई ने 09 दिसंबर, 2009 को आरोपित के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। इस मामले में आरोपित इंस्पेक्टर को गुरुवार को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई। जांच के दौरान पता चला कि 01, जनवरी, 2000 से 1 जुलाई, 2006 के दौरान आरोपित ने अपने तय आवक से 2215609 रुपये अतिरिक्त आय अर्जित की। जोकि उनके आवक से 84.6% अधिक था। ट्रायल के बाद कोर्ट ने आरोपित अनिल कुमार सिंह को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। ट्रायल के दौरान 59 शिकायतकर्ता के पक्ष के साक्षियों से पूछताछ की गई। इसके अलावा आरोपों के समर्थन में 168 सबूत प्रस्तुत किए गए।

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(Udaipur Kiran) / बिनोद पाण्डेय

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