
नई दिल्ली, 25 अप्रैल (Udaipur Kiran) । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने नौकरी बदलने पर पीएफ खाता स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। इसके लिए ईपीएफओ ने एक नया फॉर्म-13 सॉफ्टवेयर फंक्शनलिटी लॉन्च किया है, जिससे नए खाते में फंड ट्रांसफर करने में तेजी आएगी। इससे अब अधिकांश मामलों में नियोक्ता से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी।
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि सेवानिवृत्ति कोष निकाय ईपीएफओ ने नौकरी बदलने पर पीएफ खाते के ट्रांसफर की प्रक्रिया को और सरल बनाने से 1.25 करोड़ से अधिक सदस्यों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे प्रति वर्ष लगभग 90 हजार करोड़ रुपये का अंतरण हो सकेगा, क्योंकि सम्पूर्ण हस्तांतरण प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी।
मंत्रालय के मुताबिक अब तक भविष्य निधि (पीएफ) जमा के स्थानांतरण में दो कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) कार्यालय शामिल होते थे। इनमें एक स्रोत कार्यालय, जहां से पीएफ राशि को स्थानांतरित किया जाता था और दूसरा गंतव्य कार्यालय, जहां अंतिम रूप से राशि जमा की जाती थी।इस प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से ईपीएफओ ने एक संशोधित फॉर्म 13 सॉफ्टवेयर कार्यक्षमता शुरू करके गंतव्य कार्यालय में सभी अंतरण दावों के अनुमोदन की जरूरत को हटा दिया है। यह संशोधित कार्यक्षमता फॉर्म पीएफ संचय के कर योग्य और गैर-कर योग्य घटकों का विभाजन भी प्रदान करती है, जिससे कर योग्य पीएफ ब्याज पर टीडीएस की सटीक गणना की जा सके।
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(Udaipur Kiran) / प्रजेश शंकर
