Uttrakhand

उर्जा निगम वादी को वापस करेगा 5.24 लाख रुपये

हरिद्वार, 04 सितंबर (Udaipur Kiran) । उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच ने एक वाद में निर्णय देते हुए ऊर्जा निगम को वादी को 5.24 लाख रुपये लौटाने के आदेश दिए हैं। यह वाद ज्वालापुर के अधिशासी अभियंता के खिलाफ दायर किया गया था। मंच ने 25 केवी का ट्रांसफॉर्मर लगाकर दो हफ्ते में वादी की बिजली आपूर्ति बहाल करने के भी निर्देश दिए हैं।

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के न्यायिक सदस्य संजय कुमार ने बुधवार को बताया कि कनखल थाना क्षेत्र के नूरपुर पंजनहेड़ी निवासी सुभाष चंद ने ऊर्जा निगम के ज्वालापुर खंड के अधिशासी अभियंता के खिलाफ वाद दायर किया था। प्रतिवाद की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच ने ऊर्जा निगम को वादी को 5.24 लाख रुपये वापस करने का आदेश जारी किया है।

(Udaipur Kiran) / डॉ.रजनीकांत शुक्ला

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