नैनीताल, 01 दिसंबर (Udaipur Kiran) । गैंगस्टर एक्ट के विशेष न्यायाधीश एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने वर्ष 2018 में हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाने में दर्ज बहुचर्चित मामले में एक गैंगस्टर को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जबकि दूसरे आरोपित को दोषमुक्त घोषित कर दिया है।
दरअसल, 18 अप्रैल 2018 को बनभूलपुरा थाने में दर्ज मामले में अभियुक्त मनोज कुमार उर्फ ऋषि पुत्र स्व. गंगावासी निवासी गांधीनगर कब्रिस्तान गेट बनभूलपुरा हल्द्वानी व मो. सलीम पुत्र मो. सफी निवासी बड़ी मस्जिद इंद्रानगर बनभूलपुरा हल्द्वानी को 09 अप्रैल को तब पकड़ा गया था जब स्थानीय जनता उससे काफी भयभीत व आतंकित थी और उनमें जुआ व सट्टे की खाई बाड़ी में संलिप्त होने को लेकर काफी आक्रोश था। मामले में अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने पैरवी की। विशेष न्यायालय ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद मनोज कुमार उर्फ ऋषि को उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986 की धारा 3 के तहत दोषी करार देते हुए दो वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये के अर्थदंड का आदेश दिया। जबकि मो. सलीम उर्फ बिट्टू को आरोप से दोषमुक्त कर दिया।
(Udaipur Kiran) / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी