शिवपुरी, 9 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) ए.के.गुप्ता ने विद्युत चोरी के मामले में आरोपी ग्राम सालौदा निवासी हरचरण कुशवाह को दोषी मानते हुए दो साल के कठोर कारावास से दण्डित करते हुए 2 हजार रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। अर्थदण्ड अदायगी में लापरवाही की दशा में अभियुक्त को 09 माह का अतिरिक्त कारावास भुगताया जाएगा। इस प्रकरण में बिजली कंपनी की ओर से पैरवी अधिवक्ता योगेंद्र कुमार विजयवर्गीय द्वारा की गई।
संभाग प्रथम म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. शिवपुरी के उप महाप्रबंधक ने बताया कि इस मामले में अभियुक्त हरचरण कुशवाह पुत्र रामसिंह कुशवाह निवासी ग्राम सालौदा थाना पोहरी द्वारा विद्युत बिल की बकाया राशि 60 हजार रू. की अदायगी न होने के कारण विधिवत कनेक्शन कटा गया था। इसके उपरांत निरीक्षण में पाया गया कि अभियुक्त द्वारा पूर्व में विच्छेदित विद्युत कनेक्शन को अप्राधिकृत रूप से पुन: संयोजित कर विद्युत ऊर्जा का अवैध रूप से उपयोग किया जा रहा था, इस कारण अभियुक्त के विरुद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138 के परिवाद प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करने के बाद हरचरण कुशवाह को दोषी मानते हुए उक्त सजा निर्धारित की है।
(Udaipur Kiran) / रंजीत गुप्ता