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जिला बार एसोसिएशन प्रयागराज की कार्यकारिणी का चुनाव 29 मार्च को

साकेंतिक फोटो

–हाईकोर्ट अधिवक्ताओं की आब्जर्वर के रूप में नियुक्ति, सौंपी निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव कराने की जिम्मेदारी –पुलिस कमिश्नर को पुलिस बल मुहैया कराने का निर्देश –पोस्टर बैनर आदि से प्रचार सहित दावत या पार्टी पर रोक

प्रयागराज, 06 फरवरी (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला बार एसोसिएशन प्रयागराज की कार्यकारिणी का चुनाव 29 मार्च को कराने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं, पूर्व व वर्तमान पदाधिकारियों को निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव कराने के लिए आब्जर्वर नियुक्त किया है। इन्हें शुक्रवार 07 फरवरी से कार्यभार संभालने को कहा गया है।

कोर्ट ने पूर्व एल्डर कमेटी को चुनाव खर्च आदि के लिए फंड मुहैया कराने का आदेश दिया है तथा निवर्तमान कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को चुनाव में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि निवर्तमान कार्यकारिणी पद पर नहीं रहेगी। कोर्ट ने नई एल्डर कमेटी को चुनाव प्रक्रिया की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से करने तथा पुलिस कमिश्नर को चुनाव के दौरान अप्रिय घटना न होने पाएं इसके लिए पुलिस बल मुहैया कराने का आदेश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई एक अप्रैल को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने विनय कुमार पाण्डेय की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की गई थी।

याची अधिवक्ता का कहना था, पिछली कार्यकारिणी का एक वर्ष का कार्यकाल 4 दिसम्बर 24 को पूरा हो चुका है। चुनाव कराने में विफल रहने पर कार्यकारी अध्यक्ष सरिता शुक्ला की अध्यक्षता में बार एसोसिएशन की आम सभा में मार्च में चुनाव कराने का प्रस्ताव पारित किया गया। एल्डर कमेटी गठित की गई। 8 सदस्यीय कमेटी ने पूर्व अध्यक्ष शीतला प्रसाद मिश्र को चुनाव अधिकारी व रेवती रमण त्रिपाठी को सहायक चुनाव अधिकारी नियुक्त किया। चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई किंतु निवर्तमान कार्यकारिणी चुनाव में बाधा डाल रही है।

हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की सहमति से हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सी एल पांडेय, वरिष्ठ अधिवक्ता आर के ओझा, वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेन्द्र नाथ सिंह, अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह व विक्रांत पांडेय को इनकी सहमति से आब्जर्वर नियुक्त किया और इन पर जिला बार एसोसिएशन का चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चुनाव 2023 की बार की नियमावली में विहित प्रक्रिया के अनुसार चुनाव कराया जायेगा। कोर्ट ने संभावित प्रत्याशियों व समर्थकों के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए चुनाव प्रचार के दौरान हाईकोर्ट या जिला अदालत परिसर में पोस्टर बैनर हैंडबिल, वाल राइटिंग फोटोग्राफ आदि का प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही किसी प्रकार की दावत या पार्टी पर भी रोक लगा दी है।

कोर्ट ने कहा कि कोर्ट गलियारों में प्रदर्शन व नारेबाजी नहीं की जायेगी, कोर्ट कार्यवाही में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जायेगा। बार काउंसिल द्वारा जारी सीओपी या बार एसोसिएशन आई कार्ड के बिना मतदान के समय किसी सदस्य को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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