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गैर इरादतन हत्या के दोषी को आठ वर्ष का कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 24 अप्रैल (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने वृहस्पतिवार को गैर इरादतन हत्या के दोषी को आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसको अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना टूंडला क्षेत्र के कच्चा टूंडला प्रकाश टाकीज गली निवासी ओमप्रकाश अपनी पत्नी बादामी देवी के साथ 7 फरवरी 2019 को घर पर मौजूद थे तभी माेहल्ले का ही योगेश पुत्र प्रमोद घर में घुस आया। उसने दोनों पर हमला कर दिया। हमले में ओमप्रकाश को गंभीर चोट आई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान ओमप्रकाश की मौत हो गई। मृतक के पुत्र उमाशंकर ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद योगेश के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो राजीव सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय प्रियप्रताप चौहान ने की।

मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने योगेश को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 8 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 7500 रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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