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ईडी ने फेमा के तहत डीएमके सांसद पर 908 करोड़ रुपये का लगाया जुर्माना

ईडी के लोगो का फाइल फोटो

नई दिल्‍ली, 28 अगस्‍त (Udaipur Kiran) । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (डीएमके) सांसद एस. जगतरक्षकन और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन से संबंधित एक मामले में 908 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को ‘एक्‍स’ पोस्‍ट पर जारी बयान में बताया कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) नियम के उल्लंघन मामले में डीएमके सांसद पर 908 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि सितंबर 2020 में जब्त की गई 89.19 करोड़ रुपये की संपत्ति को 26 अगस्त, 2024 को फेमा के तहत जारी एक आदेश के बाद जब्त कर लिया गया है।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि तमिलनाडु के व्यवसायी और डीएमके सांसद जगतरक्षकन, उनके परिवार के सदस्यों और संबंधित भारतीय इकाई के खिलाफ फेमा के तहत जांच की गई थी। ईडी ने बताया कि फेमा की धारा 37ए के तहत जब्त की गई 89.19 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया गया है, जबकि 26 अगस्त, 2024 के न्यायिक निर्णय आदेश के तहत 908 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

उल्‍लेखनीय है कि 76 वर्षीय डीएमके के सांसद जगतरक्षकन तमिलनाडु के अरक्कोणम लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं।

(Udaipur Kiran) / प्रजेश शंकर

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