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विधायक अमानतुल्लाह खान के बेल बांड की वेरिफिकेशन रिपोर्ट ईडी ने कोर्ट में दाखिल की 

राउज एवेन्यू कोर्ट

नई दिल्ली, 23 नवंबर (Udaipur Kiran) । ईडी ने शनिवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के बेल बांड की वेरिफिकेशन रिपोर्ट राऊज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट ने वेरिफिकेशन रिपोर्ट देखने के बाद बेल बांड को मंजूर करने का आदेश दिया। कोर्ट ने 25 नवंबर को इस मामले के सह आरोपित कौसर इमाम सिद्दीकी की जमानत याचिका पर फैसला सुनाने का आदेश दिया।

कोर्ट ने 14 नवंबर को अमानतुल्लाह खान को रिहा करने का आदेश जारी करते हुए कहा था कि अमानतुल्लाह के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं लेकिन आरोपित के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए अनुमति नहीं ली गई है। ऐसे में ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। कोर्ट ने पूरक चार्जशीट की दूसरी आरोपित मरियम सिद्दीकी को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा था कि मरियम सिद्दीकी के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है।

ईडी ने 2 सितंबर को अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ियों में अमानतुल्लाह ही मुख्य आरोपित है। इस मामले में चार लोग पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं जो अभी न्यायिक हिरासत में हैं। अमानतुल्लाह ने आपराधिक गतिविधियों से काफी संपत्ति अर्जित की और अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदी है। छापे के दौरान कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य ऐसे मिले हैं जिनसे पता चलता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में लिप्त हैं। उल्लेखनीय है कि 14 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले के सह आरोपित जावेद इमाम सिद्दीकी को नियमित जमानत दी थी।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह

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