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शोरूम के लिए पूर्व में आवंटित छोटी दुकानों का आवंटन नहीं किया जा सकता रद्द

राजस्थान रेरा अपीलेट अधिकरण

जयपुर, 30 अप्रैल (Udaipur Kiran) । राजस्थान रेरा अपीलेट अधिकरण ने एक बिल्डर की ओर से दायर की गई अपील को खारिज करते हुए कहा कि इमारत में बड़ा शोरूम खोलने के आशय से बिल्डर की ओर से पूर्व में आवंटित की गई छोटी दुकानों का आवंटन रद्द नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही अधिकरण ने कहा कि व्यवसायिक परिसर में मूल मानचित्र में प्रस्तावित छोटी दुकानों को तोडकर एक बड़ी दुकान बनाना मूल मानचित्र के परिवर्तन की श्रेणी में आता है, जो कि बिल्डर द्वारा रैरा एक्ट के अनुसार आवंटियों की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता है। पीठासीन अधिकारी युधिष्ठिर शर्मा एवं राजेन्द्र कुमार विजयवर्गीय ने यह आदेश विवो सिटी मॉल की ओर से दायर की गई अपील पर दिए।

आवंटी मुकेश चन्द्र मित्तल के अधिवक्ता मोहित खण्डेलवाल ने बताया कि आवंटी ने साल 2018 में विवो सिटी मॉल में अपने पुत्र के लिए एक दुकान बुक करवाई थी और 90 प्रतिशत से अधिक राशि का भुगतान उस समय ही बिल्डर को कर दिया गया था। वहीं बिल्डर ने साल 2023 में अपनी मनमर्जी से बिना आवंटी की सहमति के आवंटी की दुकान का आवंटन रद्द कर दिया व उस दुकान को आस-पास की दुकानों से मिलाकर एक बड़ी कम्पनी को रिटेल शोरूम खोलने के लिए बेच दिया। आवंटी की शिकायत पर राजस्थान रेरा ने बिल्डर के इस कृत्य को अवैध व रेरा एक्ट के विरुद्ध मानते हुए आवंटी को आवंटित की गई दुकान को उसे देने हेतु बिल्डर को निर्देश दिए। बिल्डर ने इस आदेश की पालना ना कर इसके विरूद्ध अपीलीय अधिकरण में अपील प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकरण ने राजस्थान रैरा के आदेश को सही ठहराते हुए अपील को खारिज कर बिल्डर को 45 दिन में आदेश की पालना करने का निर्देश दिया। अधिकरण ने माना कि यदि रेरा में शिकायत लंबित रहने के दौरान बिल्डर ने किसी अन्य व्यक्ति को आवंटन किया है तो रैरा ऐसे आवंटन को रद्द करने में सक्षम है और इसके लिए तृतीय पक्षकार को सुनने की आवश्यकता नहीं है।

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(Udaipur Kiran)

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