श्रीनगर, 03 दिसंबर (Udaipur Kiran) । पुलिस ने मंगलवार को कहा कि नशा तस्करों पर अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए दक्षिण कश्मीर के अवंतीपोरा में 30 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।
पुलिस अधिकारी ने एक बयान में कहा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम 1985 के अध्याय वीए के तहत मंजूर अहमद भट पुत्र अब्दुल अहद भट निवासी लार्किपोरा पदगामपोरा अवंतीपोरा के आवासीय घर को जब्त कर लिया गया है। यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 और 20 के तहत एफआईआर संख्या 212/2022 के पंजीकरण के बाद उसकी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के संबंध में जब्ती कार्यवाही के हिस्से के रूप में की गई है।
पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि 28 सितंबर 2022 को अवंतीपोरा पुलिस स्टेशन को पदगामपोरा में नाका पार्टी से रिपोर्ट मिलने के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। उस दिन लगभग 5ः45 बजे एक व्यक्ति को नायलॉन बैग लेकर नाका पार्टी के पास आते देखा गया। पुलिस की मौजूदगी को देखते ही उसने भागने का प्रयास किया लेकिन उसे पकड़ लिया गया।
नायलॉन बैग की तलाशी के दौरान लगभग 15 किलोग्राम और 700 ग्राम पिसी हुई भांग बरामद की गई। प्रारंभिक पूछताछ में व्यक्ति की पहचान मंज़ूर अहमद भट के रूप में हुई। उन्होंने कहा कि यह निर्धारित किया गया था कि वह नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार में शामिल था और कथित तौर पर आसपास के इलाकों में बिक्री के लिए तस्करी कर रहा था।
पुलिस ने पुष्टि की है कि जांच के बाद मंजूर अहमद भट के खिलाफ कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई शुरू की गई है जो एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 और 20 के तहत केस एफआईआर नंबर 212/2022 का विषय बना हुआ है, प्रवक्ता ने कहा कि जांच जारी है और अधिकारी क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी गतिविधियों की पहचान करने और उन्हें रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
(Udaipur Kiran) / सुमन लता