धर्मशाला, 24 मार्च (Udaipur Kiran) । नशे की तस्करी में बार बार संलिप्त रहने वाले एक आरोपित को तीन महीने के लिए जेल में रहना होगा। कांगड़ा पुलिस की कार्रवाई पर किरन कुमार पुत्र राजेश कुमार, निवासी वार्ड नंबर 9, सकोह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, जो लंबे समय से मादक पदार्थों के अवैध व्यापार में संलिप्त था उसके खिलाफ यह आदेश जारी हुए हैं। ए
सएसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि उक्त आरोपित के विरुद्ध मादक पदार्थ अधिनियम के तहत 6 मामले दर्ज हैं। यह व्यक्ति बार-बार नशे के व्यापार में लिप्त पाया गया जिससे समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा था। उक्त नशा तस्कर के लगातार नशे के अवैध व्यापार में संलिप्त रहने को देखते हुए इसके विरुद्ध प्रिवेंशन ऑफ इलिकिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटांस एक्ट के तहत कार्रवाई का प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस गंभीर प्रकरण में कठोर निर्णय लेते हुए, उक्त असमाजिक तत्व को ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटांस अधिनियम की धारा 3 के तहत तीन महीने के लिए कारागार में निरुद्ध रखने के आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय न केवल नशे के कारोबारियों के खिलाफ एक कड़ा संदेश है बल्कि समाज में नशे के विरुद्ध पुलिस और प्रशासन की जीरो टॉलरेंस नीति को भी दर्शाता है।
उन्होंने बताया कि कांगड़ा पुलिस नशे के पूर्ण उन्मूलन के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पुलिस प्रशासन द्वारा जिले में नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जा रही है, ताकि युवा पीढ़ी को नशे के चंगुल से बचाया जा सके और समाज को नशामुक्त बनाया जा सके।
(Udaipur Kiran) / सतिंदर धलारिया
