जौनपुर,01 अगस्त (Udaipur Kiran) । भारत सरकार द्वारा खरीफ 2024 मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़कर 10 अगस्त 2024 कर दिया गया है, वर्तमान खरीफ मौसम में ऋणी एवं गैर ऋणी किसान 10 अगस्त तक अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं।
गुरुवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए उप परियोजना निदेशक आत्मा डा. रमेश चन्द्र यादव ने बताया कि ऋणी किसान (जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है) अपनी बैंक शाखा से संपर्क कर अगर अब तक फसल बीमा नहीं किया गया है तो दो प्रतिशत प्रीमियम कटवा कर बीमा करा लें । गैर ऋणी कृषक अपना आधार कार्ड, स्व प्रमाणित फसल बुआई की घोषणा पत्र, नवीनतम खतौनी की नकल, बैंक पासबुक की छाया प्रति के साथ निकट के कॉमन सर्विस सेंटर अथवा बैंक शाखा से फसल पर देय प्रीमियम अंश जमा करते हुए अधिसूचित फसल धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, अरहर, उर्द एवं तिल का बीमा करा सकते हैं। इस योजना के तहत प्रतिकूल मौसमी स्थितियों से अधिसूचित क्षेत्रों के अधिसूचित फसलों को क्षति होने की दशा में बीमित कृषकों को बीमा कवर/क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाता है।
उप परियोजना निदेशक आत्मा डा. रमेश चन्द्र यादव ने जनपद के समस्त किसान भाइयों से अपील किया है कि योजना अंतर्गत अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए योजना का लाभ लें।
(Udaipur Kiran) / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव / बृजनंदन यादव