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नाबालिग से अश्लीलता करने वाले घरेलू नौकर को सजा

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जयपुर, 4 मार्च (Udaipur Kiran) । पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर प्रथम ने छह साल की बालिका को अकेला देखकर उसके साथ अश्लीलता करने वाले घरेलू नौकर को सात साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी तिरुपति कुमार गुप्ता ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने पीडिता के साथ दुष्कर्म करने की नीयत से कृत्य किया। यदि पीडिता बैल्ट चुभने से रोती नहीं और अभियुक्त उसका जम्पसूट उतारने में कामयाब हो जाता तो वह निश्चित रूप से उसके साथ दुष्कर्म करता। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राकेश महर्षि ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीडिता के पिता ने 22 अप्रैल, 2021 को श्याम नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि वह अपनी पत्नी के साथ बाहर गया हुआ था। घर पर उनका नौकर था। रात को जब वह वापस लौटे तो उनकी छह साल की बेटी ने बताया कि अभियुक्त ने दादी के कमरे में ले जाकर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। दूसरी ओर अभियुक्त की ओर से अदालत को बताया कि उसे प्रकरण में जबरन फंसाया गया है। पुलिस ने घर में काम करने वाली नौकरानी के बयान भी दर्ज नहीं किए। अभियोजन पक्ष की साक्ष्य में विरोधाभास है। ऐसे में उसे दोषमुक्त किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

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(Udaipur Kiran)

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