Haryana

किसी निश्चित दुकान से पुस्तकें व ड्रेस खरीदने के लिए बाध्य न करें स्कूल प्रबंधन: शिक्षा मंत्री

मान्यता प्राप्त स्कूलों को सभी नियमों की पालना करना अनिवार्य

शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षा अधिकारियों को जारी किए निर्देश

चंडीगढ़, 11 अप्रैल (Udaipur Kiran) । हरियाणा के शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने कहा कि प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल प्रबंधन को

राज्य सरकार के नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। मंत्री ने कहा कि कोई भी स्कूल प्रबंधन किसी एक दुकान से

पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी, ड्रेस आदि खरीदने के लिए विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को बाध्य नहीं कर सकता।

शिक्षा मंत्री ने शुक्रवार को कहा कि इस सम्बन्ध में शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

शिक्षा मंत्री ढांडा ने कहा कि कोई भी स्कूल विद्यार्थियों की स्कूल ड्रेस पांच साल से पहले नहीं बदल सकता। इसके अलावा स्कूल की ओर सिफारिश की गई दुकानों से पाठ्य पुस्तक, अभ्यास पुस्तिका, लेखन सामग्री, जूते, जुराब व ड्रेस इत्यादि खरीदने के लिए कोई भी विद्यार्थी बाध्य़ नहीं होगा। वह किसी भी दुकान से स्कूल सामग्री खरीद सकता है। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों व मौलिक शिक्षा अधिकारियों को भी शिक्षा निदेशालय ने परिपत्र जारी किया गया है।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि फिर भी अगर किसी भी अभिभावक को दिक्कत है तो वे ईमेल[email protected] या दूरभाष संख्या 01725049810 संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सभी स्कूलों को हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 के नियम 158 के नंबर 6 व 7 की अनुपालना करना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की लापरवाही व उल्लंघन्ना स्कूल प्रबंधन की

ओर से की जाती है तो उनके विरुद्ध हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम 1995 व शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।

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(Udaipur Kiran) शर्मा

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