अररिया, 17 अक्टूबर (Udaipur Kiran) ।
अररिया डीएम अनिल कुमार ने कार्य के प्रति लापरवाही एवं भ्रष्टाचार के लगे गंभीर आरोपों के तहत जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने हुए अररिया अंचल कार्यालय के लिपिक राजेश कुमार सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।
डीएम ने उक्त लिपिक को बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण अधिनियम, 2005 की धारा-09 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। साथ ही उक्त कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन के आदेश भी दिए गए हैं। निलम्बन अवधि में मुख्यालय प्रखंड कार्यालय, नरपतगंज निर्धारित किया गया है। निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान संबंधित कार्यालय द्वारा किया जायेगा। साथ ही कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु नामित पदाधिकारियों को भी आदेश दिया गया है कि वे निर्धारित समय सीमा के अन्दर विभागीय कार्यवाही संचालित कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
(Udaipur Kiran) / राहुल कुमार ठाकुर