प्रयागराज, 26 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में जौनपुर के डीएम और शाहगंज के एसडीएम अंकित कुमार व तहसीलदार को नोटिस जारी किया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने पूरा सरवन गांव के निवासी बलिराम की अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में अप्रैल माह में एसडीएम व तहसीलदार से जानकारी मांगी थी। कोई जवाब नहीं आया तो दोनों अधिकारियों सहित जिलाधिकारी को भी नए सिरे से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि शाहगंज तहसील के पूरा सरवन गांव में चारागाह की जमीन पर गांव के ही कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है। जिला प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया तो हाईकोर्ट में जनहित याचिका की गई। कोर्ट ने शाहगंज के एसडीएम व तहसीलदार को आदेश का पालन करने का निर्देश दिया। इसका पालन नहीं किया गया तो यह अवमानना याचिका की गई है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे