
प्रयागराज, 03 मार्च (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अदालत के आदेश का सही तरीके से पालन नहीं करने के डीएम गाजीपुर के आचरण पर नाराज़गी जताई है। कोर्ट ने डीएम गाजीपुर को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने और आदेश का पूरा पालन करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने डीएम से कहा है कि वह अनुपालन हलफनामे के साथ 10 मार्च को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों, अन्यथा कोर्ट वारंट जारी करने के लिए बाध्य होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने कलावती देवी व पांच अन्य की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर दिया।
गाजीपुर के चक अब्दुल बहाव गांव निवासी कलावती व अन्य की जमीन का अधिग्रहण नेशनल हाईवे एक्ट के तहत किया गया था। याची को इसका मुआवजा नहीं दिया गया। इसके खिलाफ याचिका दाखिल किया।
याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि याची की जमीन का अधिग्रहण के बाद भी मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। कोर्ट ने मुआवजे के भुगतान का आदेश दिया था। सरकारी वकील ने बताया कि कोर्ट के आदेश का पालन कर दिया है तथा याची की 99882 रुपए भुगतान की मांग स्वीकार कर ली गई है। मगर अभी तक धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है। कोर्ट ने कहा कि आदेश का सही भावना से पालन नहीं किया गया है। डीएम के कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए 10 मार्च को तलब किया है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
