अररिया 26 जुलाई (Udaipur Kiran) । दस साल पहले चाचा और अपनी बहन को चाकू घोंपकर हत्या कर दिए जाने के मामले में आरोपी मो.ईशा उर्फ गौनर को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि कुमार के कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।कोर्ट ने अपने फैसले में आजीवन कारावास के साथ साथ दस हजार रुपये जुर्माने की भी सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि की अदायगी नहीं होने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतना होगा।कोर्ट ने यह फैसला सत्र वाद संख्या 164/2015, अररिया बैरगाछी थाना कांड संख्या 738/2014 में सुनाई।
मामला अररिया बैरगाछी ओपी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रंगदाहा गांव से जुड़ा है।मामला मो.शौकत पिता -स्व.ऐनुल के फर्द बयान के आधार पर दर्ज किया था,जिसमे मो.शौकत ने बताया था कि उसका चचेरा भाई ईशा उर्फ गौनर पिता -जैनुल घर में आया और अपनी बहन तालमुन खातून के साथ गाली गलौज करने लगा।जिस पर उसके पिता ऐनुल ने गाली देने से मना किया तो ईशा उनके पिता से उलझ गया।इसी क्रम में ईशा ने बहन तालमून खातून को बांस से बेरहमी से पिटाई कर दी।बचाने के लिए गए ऐनुल को चाकू घोंपकर घायल कर दिया।जिससे दोनों आंगन में गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा रहा और अस्पताल ले जाने से पहले ही दोनों ने दम तोड दिया।घटना 9 अक्टूबर 2014 की है।
मामले पर अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद एडीजे चतुर्थ कोर्ट ने दोहरे हत्याकांड में ईशा उर्फ गौनर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ 10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।
(Udaipur Kiran) / राहुल कुमार ठाकुर / चंदा कुमारी