Uttar Pradesh

दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन :  प्रगति मिश्रा 

फतेहपुर, 03 दिसंबर (Udaipur Kiran) । मंगलवार को जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार योजना-दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने पर 15000 रुपये तथा केवल युवती के दिव्यांग होने पर 20000 रुपये एवं दोनों के दिव्यांग होने पर 35000 रुपये की धनराशि प्रदान की जायेगी।

विवाह अनुदान के लिए पात्रता की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि शादी के समय युवक की उम्र 21 से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो एवं युवती की उम्र 18 से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दम्पत्ति आयकर दाता न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष (2023-24) एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष (2024-25) में हुआ हों।

दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दिव्यांग दम्पत्ति वर्तमान वित्तीय वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष में सम्पन्न शादी प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु ऑनलाइन http//divyangjan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फार्म भरते समय आवेदक दम्पत्ति को दिव्यांगता प्रदर्शित संयुक्त नवीनतम फोटो, आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण-पत्र एवं युवक व युवती का आधार कार्ड की छायाप्रति, एवं विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र उपलब्ध है, तो उसकी छायाप्रति स्वप्रमाणित कर अपलोड किया जाना स्वैच्छिक होगा आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र ऑनलाइन वेबसाइट पर करना अनिवार्य है। साथ ही ऑनलाइन सबमिट आवेदन पत्र की प्रिन्ट प्रति व वांछित प्रपत्रों की हार्डकापी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय, विकास भवन में उपलब्ध करायें।

(Udaipur Kiran) / देवेन्द्र कुमार

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