डोडा 06 मई (Udaipur Kiran) । जिला प्रशासन डोडा ने जिले में सार्वजनिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और डिजिटल शासन की समग्र अखंडता के हित में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
जिला मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह ध्यान में लाया गया है कि कुछ व्यक्ति और समूह वैध साइबर प्रतिबंधों को दरकिनार करने और प्रतिबंधित एप्लिकेशन, वेबसाइट और डिजिटल सामग्री तक पहुंचने के लिए वीपीएन का दुरुपयोग कर रहे हैं जिससे सार्वजनिक व्यवस्था, शांति और राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो रहा है।
आदेश में आगे कहा गया है कि बीएनएसएस, 2023 की धारा 163 के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला डोडा के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में सरकार द्वारा आधिकारिक आदेश के माध्यम से स्पष्ट रूप से अनुमति दिए गए वीपीएन को छोड़कर वीपीएन के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश देता हूं।
यह आदेश जिले में संचालित सभी व्यक्तियों, संस्थानों, साइबर कैफे और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं पर लागू होगा। एसएसपी डोडा इस आदेश का अक्षरशः कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे।
(Udaipur Kiran) / सुमन लता
