Jammu & Kashmir

पीसी और पीएनडीटी अधिनियम पर जिला स्तरीय सलाहकार समिति ने प्रवर्तन उपायों पर चर्चा की

पुंछ 11 नवंबर (Udaipur Kiran) । उपायुक्त विकास कुंडल ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 2024 पर जिला सलाहकार समिति और पर्यवेक्षक निगरानी नैदानिक स्थापना की बैठक की अध्यक्षता की।

अल्ट्रासाउंड केंद्रों के पंजीकरण और नवीनीकरण और पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के कार्यान्वयन, सामान्य जागरूकता के लिए आईईसी गतिविधियों के आयोजन आदि पर गहन चर्चा हुई।

उपायुक्त जो जिला सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी हैं ने समिति को कार्यशालाओं, जागरूकता शिविरों और अन्य प्रचार गतिविधियों के माध्यम से अधिनियम के बारे में आशा कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि जिले में कुल 17 अल्ट्रासाउंड केंद्र पंजीकृत हैं जिनमें से 13 केंद्र क्रियाशील हैं जबकि 4 केंद्र पंजीकरण की प्रक्रिया में हैं।

प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण की अवैध प्रथा पर कड़ी जांच की मांग करते हुए डीडीसी ने स्वास्थ्य विभाग को अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों का नियमित निरीक्षण करने और चूककर्ताओं की पहचान करने और दंडित करने के लिए अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की जांच करने का निर्देश दिया। डीसी ने कहा अल्ट्रासाउंड सुविधाओं वाले केंद्रों में औचक निरीक्षण करें और जिला प्रशासन के साथ समन्वय सुनिश्चित करें ताकि अधिनियम को इसकी वास्तविक भावना में लागू किया जा सके।

उपायुक्त ने समिति को अधिनियम का अनुपालन न करने के लिए डायग्नोस्टिक केंद्रों के खिलाफ दायर शिकायतों के मामले में आवश्यक कार्रवाई करने और सामान्य जागरूकता के लिए उचित सार्वजनिक नोटिस के साथ पंजीकरण रद्द करने को कहा जिससे लोगों को इन केंद्रों पर जाने से रोका जा सके।

बैठक में एडीसी पुंछ ताहिर मुस्तफा मलिक, सीएमओ पुंछ डॉ. परवेज़ अहमद खान, एमएस डीएच पुंछ डॉ. नुसरत निसा, जिला सूचना अधिकारी चेतन शर्मा, डीएसडब्ल्यूओ वकील अहमद भट्ट, समिति के सदस्यों के अलावा जिले के गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाजों के सदस्य भी उपस्थित थे।

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(Udaipur Kiran) / मोनिका रानी

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