
नैनीताल, 03 मार्च (Udaipur Kiran) । हाई कोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक पिथौरागढ़ को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में तलब किया है। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार नवीन पाठक, संजीव कोहली एवं अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनकी नियुक्ति शासनादेश के मुताबिक मृतक आश्रित के रूप में अधिसंख्यक पद पर चतुर्थ श्रेणी कार्मिक के रूप में की गई।शासनादेश में स्पष्ट उल्लेख था कि अधिसंख्यक पद पर की गई सेवा की गणना वेतन निर्धारण तथा सेवा निवृत्त लाभों के लिए की जाएगी, लेकिन पिथौरागढ़ में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को इस सेवा का लाभ नहीं दिया गया जबकि अन्य जिलों में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को शासनादेश का लाभ देते हुए उनको प्रथम नियुक्ति तिथि से ही नियमित वेतनमान का लाभ दिया गया है।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि हाई कोर्ट ने वर्ष 2018 में ही याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला देते कहा था कि भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सरकार 10 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ताओं को प्रथम नियुक्ति तिथि से नियमित वेतनमान दिया जाए। राज्य सरकाए ने आदेश नहीं माना तथा 2006 से याचिकाकर्ताओं को नियमित वेतनमान दिया जबकि वे प्रथम नियुक्ति की तिथि से नियमित वेतनमान की मांग कर रहे हैं। कोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक, पिथौरागढ़ को 26 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में उपस्थित होने को कहा है।
(Udaipur Kiran) / लता
