धर्मशाला, 07 मई (Udaipur Kiran) । जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कांगड़ा की अदालत ने विवाह समारोह की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में लापरवाही बरतने पर एक फोटोग्राफर को कुल 80 हजार रुपए का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। इसमें 9 प्रतिशत ब्याज सहित उपभोक्ता को 60 हजार रुपए का भुगतान 30 दिन के भीतर लौटाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही मानसिक प्रताड़ना व मुकद्दमेबाजी के तौर पर 10-10 हजार रुपए लौटाने के भी आदेश जारी किए हैं। बुधवार को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा व सदस्य आरती सूद व नारायण ठाकुर की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
शिकायतकर्त्ता महिला ने बताया कि उन्होंने जुलाई 2022 में हुई अपनी शादी और जून 2022 में आयोजित रिसैप्शन की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए एक फोटोग्राफर को 60 हजार रुपए की राशि में सेवा प्रदान करने के लिए नियुक्त किया था। भुगतान की पूरी राशि नकद और ऑनलाइन माध्यम से दी गई थी, लेकिन फोटोग्राफर द्वारा समय पर वीडियो और फोटो नहीं दिए। जबकि जो चीजें उपलब्ध करवाई थीं, उसके संपादन में भी गलतियां पाई गईं थी। मामले की सुनवाई के दौरान फोटोग्राफर पेश नहीं हुआ, जिससे उसे आयोग ने एकतरफा करार दिया। मामले की पुष्टि के लिए एक लोक आयुक्त की नियुक्ति भी की गई, जिनकी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताया गया कि वीडियो में अनेक जगहों पर डबल साऊंड, अनुचित संगीत चयन, खराब एडिटिंग और कई हिस्सों में ऑडियो गायब था। इस आधार पर आयोग द्वारा उपरोक्त फैसला लिया गया है।
(Udaipur Kiran) / सतिंदर धलारिया
