Madhya Pradesh

मुख्यमंत्री नि:शक्तजन विवाह योजना में अब जिला कलेक्टर को मिले राशि स्वीकृत करने के अधिकार 

प्रतीकात्‍मक फोटो

भोपाल, 9 जनवरी (Udaipur Kiran) । मुख्यमंत्री नि:शक्तजन विवाह योजना के तहत हितग्राहियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य शासन ने 2 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत करने के अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदान कर दिये है।

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण सशक्तिकरण विभाग की प्रमुख सचिव सोनाली वायंगणकर ने गुरुवार को बताया कि दिव्यांगों को विवाह करने के लिये विभाग द्वारा मुख्यमंत्री नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में विवाह करने वाले दम्पती में अगर एक व्यक्ति दिव्यांग होता है तो राज्य सरकार दो लाख रूपये तथा दम्पत्ति में दोनों दिव्यांग होते है तो एक लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है। इस योजना में हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि आसानी से प्राप्त हो सके। इस उद्देश्य से राशि स्वीकृति के अधिकार जिला स्तर पर अब कलेक्टर को दिये गये है। कलेक्टर निराश्रित निधि की मूल राशि या ब्याज की राशि से प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कर सकेंगे।

(Udaipur Kiran) / उम्मेद सिंह रावत

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